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व्‍यापार का नामकरण और पंजीकरण करना

भारत में कम्‍पनी का निगमीकरण, कम्‍पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अभिशासित होते हैं। कम्‍पनी अधिनियम को केन्‍द्रीय सरकार द्वारा कम्‍पनी कार्य विभाग के जरिए प्रवृत्त किया जाता है। नई कम्‍पनियों का पंजीकरण कम्‍पनी पंजीयक (आरओसी) द्वारा किया जाता है।

कम्‍पनी के पंजीकरण और निगमीकरण के लिए, कम्‍पनी पंजीयक के पास आवेदन फाइल करना होता है। कम्‍पनी के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ चुनिंदा नाम, संघ का ज्ञापन और संघ के लेख और अन्‍य आवश्‍यक दस्‍तावेज़ राज्‍य के कम्‍पनी पंजीयक के पास फाइल करना होता है जिन्‍हें कम्‍पनी निगमीकरण करने का प्रस्‍ताव करती है।

कम्‍पनी अधिनियम, 1956 के अधीन, कम्‍पनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या सार्वजनिक लिमिटेड कम्‍पनी हो सकती है।

धारा 3 (1) (iii) के अनुसार सार्वजनिक लिमिटेड कम्‍पनी :-

I. प्राइवेट कम्‍पनी नहीं है।
II. जिसकी न्‍यूनतम प्रदत्त पूंजी पांच लाख रुपए है।
III. वह प्राइवेट कम्‍पनी है, जो सार्वजनिक कम्‍पनी की अनुषंगी है।

प्राइवेट कम्‍पनी के कम से कम सात सदस्‍य होते हैं। व्‍यक्तियों की अधिकतम संख्‍या के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जो सार्वजनिक कम्‍पनी के शेयर या डिबेन्‍चर खरीद सकते हैं। शेयरों और डिबेन्‍चरों को स्‍टॉक एक्‍सचेंज में उद्धृत किया जा सकता है और मुक्‍त रूप से हस्‍तांतरणीय हैं।

धारा 3 (1) (iii) के अनुसार प्राइवेट कम्‍पनी वह है, जो :-

I. जिसके पास कम से कम एक लाख रुपए की चुकता पूंजी है।
II. कम से कम दो सदस्‍यों की सीमा को बनाए रखने और अधिकतम 50 सदस्‍यों की सीमा को बनाए रखने के लिए समर्थ बनाता हैं, इससे प्रयोजन सिद्ध हो सकता है।
III. यह अपने सदस्‍यों की संख्‍या 50 तक सीमित करती है। इस संख्‍या में कम्‍पनी के कर्मचारी और कम्‍पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों कों शामिल नहीं किया जाता, जो अब तक कम्‍पनी के सदस्‍य हैं।
IV. सामान्‍य जनता के शेयरों या डिबेन्‍चरों की खरीद प्रतिबंधित करती है और
V. किसी प्रकार के जमा सदस्‍यों निदेशकों या उनके सिद्धांतों के अलावा किसी व्‍यक्ति से स्‍वीकार करना प्रतिबंधित करती है।

जहां कम्‍पनी में दो या अधिक व्‍यक्ति संयुक्‍त रूप से एक या अधिक शेयर धारण करते, उनकी एक सदस्‍य के रूप में गिनती की जाएगी।

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